लड़की सयानी हो गई तो अपनी मर्जी से शादी करने को आजाद है... साफ बोला हाईकोर्ट
17 साल की मुस्लिम लड़की और हिंदू युवक की शादी पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। हाई कोर्ट ने साफ किया है कि यौवन (Puberty) हासिल करने के बाद मुस्लिम लड़की किसी से भी शादी करने के लिए स्वतंत्र है। दरअसल लड़की ने अपने परिवार की इच्छा के खिलाफ जाते हुए हिंदू युवक से शादी कर ली। अदालत ने मुस्लिम पर्सनल लॉ का जिक्र करते हुए कहा कि अगर लड़का और लड़की दोनों राजी हैं तो परिवार वालों को इसमें दखल देने का अधिकार नहीं है। इसके साथ ही अदालत ने पुलिस को प्रेमी जोड़े की सुरक्षा का आदेश दिया है।
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